पानीपत में 7124 मुकदमों में से 3997 मुकदमों को लोक अदालत में पारंपरिक रूप से निपटाया

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पानीपत में 7124 मुकदमों में से 3997 मुकदमों को लोक अदालत में पारंपरिक रूप से निपटाया
पानीपत में 7124 मुकदमों में से 3997 मुकदमों को लोक अदालत में पारंपरिक रूप से निपटाया
आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष मनीषा बतरा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सेशन डिवीजन अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों, बीमा कंपनियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच न्यायालय में निजी रूप से आकर आयोजन किया गया। 07 लोक अदालतों की खंडपीठ के साथ 01 स्थाई लोक अदालत की खंड़पीठ का गठन किया गया।

पानीपत जिले में 3997 मुकदमों का निपटारा किया

पानीपत सीजेएम अमित शर्मा ने बताया कि पानीपत में 5943 मुकदमों को लिया गया था, जिनमें से 3511 मुकदमों को केवल पानीपत में लोक अदालत में पारंपरिक रूप से निपटाया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 44488834 (चार करोड़ चौवालीस लाख अठासी हजार आठ सौ चौतीस) रुपए थी। इसके अलावा समालखा सब डिवीजन में 1181 केसों को लिया गया, जिनमें से 486 मुकदमों का निपटारा किया गया। कुल मिलाकर पानीपत जिले में 3997 मुकदमों का निपटारा किया गया।

पानीपत में लगती है दैनिक लोक अदालत भी : सीजेएम अमित शर्मा

सीजेएम ने बताया कि लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का भी गठन किया गया। जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल हैं और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामले भी शामिल है। लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थायी और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं।