नई दिल्ली। भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में शनिवार को दिल्ली की विशेष अदालत में अप्लीकेशन दी। उन्होंने इस मामले में अप्लीकेशन देकर विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने की मांग की है। मालूम हो कि स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता हैं।
उन्होंने कोर्ट को दी गई अपनी अप्लीकेशन में कहा कि यह मामला दस्तावेजी साक्ष्य का एक उचित मामला है और इसलिए इन दस्तावेजों को उनके गवाहों के माध्यम से साबित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन गवाहों और दस्तावेजों के माध्यम से इस मामले को सिद्ध करने में सहूलियत होगी इस वजह से अदालत को इन चीजों को वहां प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने शनिवार को मामले को 23 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों के वकील आज उपस्थित नहीं हुए और स्थगन की मांग की। यह मामला पूर्व प्रभारी साक्ष्य के चरण में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी की जिरह के लिए निर्धारित किया गया था।
आज एम्स कोर्ट परिसर में विशेष अदालत में पेश होने वाले सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बाद में ट्वीट किया, ष्मैं आज एनएच स्पेशल कोर्ट में फिजिकली गया था। मैंने तर्क दिया कि आरोपी इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा उन पर दिए गए रिकॉर्ड को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड दिल्ली भ्ब् और ैब् में दायर अपील के है। अदालत ने आरोपियों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।
अप्लीकेशन के माध्यम से उन्होंने भारत के महासचिव संजीव एस कलगाँवकर (रजिस्ट्री आॅफिसर) सुप्रीम कोर्ट, रजनीश कुमार झा (उप-भूमि और विकास अधिकारी), साकेत सिंह, आयकर उपायुक्त -1, कांग्रेस के आधिकारिक आयुक्त को तलब किया। इससे पहले, पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने दोनों पक्षों से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए समाधान का पता लगाने के लिए कहा था क्योंकि कोविड-19 की स्थिति लंबे समय तक रहने वाली है और अदालत को फास्ट ट्रैक अदालत की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए है। या तो पक्ष भौतिक अदालत में पेश हो सकते हैं और किसी भी भीड़ से बचने के लिए केवल इस मामले को पूरे दिन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं।
सोनिया और राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने पहले सुब्रह्मण्यम स्वामी की इस मामले में आंशिक रूप से जिरह की थी। नेशनल हेराल्ड मामला सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा दायर किया गया था। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू में सोनिया गांधी, राहुल और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एक विशेष अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही है।
स्वामी की शिकायत के अनुसार, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (।श्रस्) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 90.25 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण लिया था। आरोप है कि कर्ज नहीं चुकाया गया। स्वामी ने 2012 में गांधी परिवार के दो लोगों और अन्य पर धोखाधड़ी करने और धन के दुरुपयोग की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (।श्रस्) को 90.25 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिया था।
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