रमेश पहाड़िया, Nahan News:
नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज की अदालत ने चेक बांउस मामले में दोषी अनीता राणा को तीन माह की कैद ओर 75 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश किए।
लोन के एवज में दिया चेक चेक
दोषी ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन के बदले 50,000/- रुपये का चेक दिया था। समय पर लोन की किस्त न देने पर बैंक की ओर से उपरोक्त चेक को दोषी के बैंक खाते में लगाया, जो की खाते मे पर्याप्त रकम न होने की वजह से बाउंस हो गया था। दोषी के खिलाफ बैंक ने वर्ष 2018 में शिकायत की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1)(2) व (3) के तहत आदेश जारी करते हुए जिला के सभी मकान मालिकों, सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों के मालिकों तथा जिला में स्थित अन्य संस्थानों व व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आए कामगारों, रेहड़ी वालों, फेरीवालों का स्थानीय पुलिस थाने में पंजीकरण करवाए बिना मकान या रहने की सुविधा न देने के आदेश जारी किए हैं।
कामगारों की जानकारी हो थानों में दर्ज
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में बडी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से आते हैं। बिना पुलिस की जानकारी के विभिन्न उद्योगों व अन्य स्थानों पर कार्य करने लग जाते है। कई बार कुछ कामगार अपराधों में संलिप्त होते हैं और अपराध करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस थानों में कामगारों की जानकारी दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर की अनुशंसा पर जिला में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।