पंजाब राज्य अधिनियम, 2024 लागू करने की दी अनुमति
आज समाज, चंडीगढ़ : प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों में इसकी पुरानी शान दोबारा से वापस दिलाना मेरा व मेरी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। यह कहना है सीएम भगवंत सिंह मान का जो गत दिवस चंडीगढ़ में पंजाब राज्य (डेवलेपमेंट व प्रमोशन आॅफ स्पोर्ट्स) अधिनियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति देने के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित बनाया जाएगा
यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना और खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे उन खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो जिला स्तर पर अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट से खेल एसोसिएशनों द्वारा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए जिला एसोसिएशन का पंजीकरण किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस एक्ट के अनुसार खातों की देखरेख अनिवार्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा।
पांच सदस्यीय कमेटी का होगा गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में खेल निदेशक, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह कमेटी जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमों/खिलाड़ियों का चयन करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर/प्रबंधकीय सचिव की अध्यक्षता में गठित विवाद निवारण कमेटी खिलाड़ियों की अपील का निपटारा सात दिनों के भीतर करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें खेल एसोसिएशनों की कार्यकारी कमेटियों के तीन महिला और दो पुरुष सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रबंधकीय सचिव द्वारा राज्य स्तर पर पांच सदस्यीय कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें राज्य खेल संघों की कार्यकारी कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे।
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