- अपराधी को उम्र कैद व दस हजार रूपये जुर्माना की सुनाई सजा
प्रवीण वालिया, करनाल,22 मार्च :
जिला करनाल के थाना कुंजपुरा के एरिया के गांव नलीपार के रहने वाले सुशील पुत्र चरण सिंह द्वारा 23 नवम्बर 2020 को अपने सात वर्षीय लडके शिवा, पांच वर्षीय लडकी जहान्वी व ढाई वर्षीय लडके देव की नहर में फेंककर हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय श्री अक्षदीप महाजन, अतिरिक्त सेशन जज, करनाल द्वारा आरोपी पर आरोप तय करते हुए आरोपी सुशील कुमार को उम्र कैद व दस हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।
जूते दिलवाने के बहाने से नहर में फेंके अपने ही बच्चे
जुर्माना अदा ना करने की सूरत में अपराधी को छह महीने अतिरिक्त कठोर सजा काटनी होगी। विदित हो कि इस वारदात के संबंध में आरोपी की पत्नी बेबी वासी नलीपार ने दिनांक 23 नवम्बर 2020 को थाना कुंजपुरा में शिकायत दी थी। जिसमें उसने बताया था कि आठ वर्ष पहले उसकी शादी नलीपार के रहने वाले व्यक्ति सुशील कुमार पुत्र चरण सिंह के साथ हुई थी। सुशील कुमार गन्ने का जूस बेचने की रेहडी लगाता था और शराब आदि का नशा भी करता था। 23 नवम्बर को आरोपी अपनी पत्नी के साथ लडाई झगड़ा करके अपने सात वर्षीय लडके शिवा, पांच वर्षीय लडकी जहान्वी व ढाई वर्षीय लडके देव को बाजार से जूते दिलवाने के बहाने मोटरसाईकिल पर बिठाकर घर से ले गया। उसके आधे घण्टे बाद आरोपी ने घर आकर बताया कि उसने अपने तीनों बच्चों को नहर में फेंक दिया है और मौका से फरार हो गया। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही जिला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही आरम्भ कर दी। शिकायत पर थाना कुंजपुरा में मुकदमा नम्बर 261 दिनांक 23 नवम्बर 2020 धारा 302 भा.द.स. के तहत मामला दर्ज किया गया और बच्चों की तलाश शुरू कर दी।
मामले में आरोपी सुशील कुमार को वारदात के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बच्चों की तलाश करते हुए दिनांक 1 दिसम्बर 2020 को सात वर्षीय लडके शिव कुमार का शव सिरसी नहर पुल के पास आवर्धन नहर से बरामद हुआ व दिनांक 5 दिसम्बर 2020 को पांच वर्षीय लडकी जहान्वी का शव भी आवर्धन नहर से बरामद किया गया और पोस्टमॉर्टम उपरांत शव उनके परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद आज तक भी ढाई वर्षीय देव कुमार की डेडबॉडी का पता नहीं चल सका। पुलिस टीम द्वारा इस वारदात में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को भी बरामद कर लिया गया था। दौराने जांच आरोपी से पूछताछ में जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शुरू से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। जिसके कारण उसका उसकी पत्नी के साथ हमेशा लडाई झगडा रहता था।
वर्जन-
जघन्य प्रवृति के अपराधों में जिला पुलिस प्रत्येक दृष्टिकोण से जांच करती है। सभी तरह के भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। माननीय न्यायालय के समझ सभी साक्ष्य सही ठंग से प्रस्तुत किए जाते हैं और जिला पुलिस द्वारा असल गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुख्ता पैरवी की जाती है। भविष्य में भी गुनाहगार व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे। -गंगाराम पूनिया, पुलिस अधीक्षक करनाल।
जिला न्यायवादी
माननीय न्यायालय में चिन्हित अपराधों के मामलों की पुख्ता पैरवी की जाती है। चिन्हित अपराधों के संबंध में प्रयास किए जाते हैं कि इन मामलों में कम से कम समय की तारीखें लगें। ताकि अपराधी व्यक्ति को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। माननीय न्यायालय द्वारा अब तक जिला करनाल के चिन्हित अपराधों के छह मामले डिसाइड किए गए हैं। जिनमें सभी मामलों में आरोपियों को सख्त सजा सुनाई गई है।
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