Legally News : नरेंद्र दाभोलकर की हत्याकाण्ड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच निगरानी बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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Murder of Narendra Dabholkar
Murder of Narendra Dabholkar

आज समाज डिजिटल ,दिल्ली:

1.नरेंद्र दाभोलकर की हत्याकाण्ड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच निगरानी बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2013 में हुई नरेंद्र दाभोलकर की हत्याकाण्ड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही जांच की अदालती निगरानी को बंद कर दिया।

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर (67) की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था से कथित रूप से जुड़े दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

एचसी 2014 से जांच की निगरानी कर रहा था, जब एजेंसी ने अदालत को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया था।

जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि जांच में और निगरानी की आवश्यकता नहीं है और नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा अदालत की निगरानी जारी रखने की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है।

इस साल जनवरी में, सीबीआई ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मामले की जांच पूरी हो गई है और जांच अधिकारी ने अनुमोदन के लिए अपने मुख्य कार्यालय को क्लोजर रिपोर्ट भेज दी है।

2014 में पुणे शहर पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने अब तक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। उनके खिलाफ पुणे की सत्र अदालत में मुकदमा चल रहा है।

2014 में, सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर और बाद में मुक्ता दाभोलकर द्वारा दायर एक याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी। तब से, एचसी मामले में हुई प्रगति की निगरानी कर रहा था।

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