आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
Municipal Elections In April: हरियाणा में अप्रैल माह के अंतिम माह में चुनाव होंगे। सरकार की तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाने की अनुसंशा भेज दी है। इस बारे में जानकारी देते कमिश्नर धनपत सिंह ने बताया की 51 म्युनिसिपल बॉडीज में चुनाव होने हैं और इनमें से 48 में चुनाव करने की अनुशंसा आ चुकी है और 3 की अभी आनी है। इनके इलेक्टोरल रोल रीवीजन का कार्य जारी किया हुआ है।
5 जनवरी 2022 को नेशनल चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट जारी की थी। उसको आगे वार्ड में आगे बांटना होता है। अगस्त 2021 में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रोल रोल रिवाइज किए थे, उसमें जो नाम एड हुए हैं या डिलीट हैं, उनको नई सूची में अपडेट करना है। इसको लेकर 18 फरवरी दी गई है। सभी जिलों से ये काम हो चुकी है और सिरसा के रानियां में इसको लेकर काम बचा है।
उम्मीद है जल्दी ही ये काम पूरा हो जाएगा और इसको लेकर जो क्लेम या आपत्ति आनी हैं। इसके बाद सभी जिलों में एचसीएस अधिकारियों या डीडीपीओ या डीआरओ को लगाकर इनके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी बना दी हैं। वो इन क्लेम या आपत्ति को सुनेंगे। इसके बाद इलेक्टोरल रोल रीविजन के बाद इनको सुना जाएगा और फिर इनको फाइनल किया जाएगा। कुछ क्लेम को 16 मार्च को चुना जाएगा। 27 निकायों के क्लमे को 16 मार्च को सुना जाएगा तो और कुछ 28 मार्च तक होंगे। इसके बाद 28 मार्च तक इलेक्टोरल रोल रिविजन का पूरा हो जाएगा। इसके बाद 25 या 26 दिन का समय लगेगा और चुनाव की घोषणा व इनको संपन्न कर दिया जाएगा।
संभावना है कि अप्रेल माह के अंत में चुनाव हो जाएंगे। थानेसर की म्यूनिसिपल रिविजन की लिमिट बढाए जाने को लेकर काम जारी है और भिवानी का भी इसको लेकर कुछ काम बचा है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल संभावित तारीख होगी और छुट्टी वाले दिन ही आमतौर पर चुनाव होते हैं। कमीशन को चुनाव को लेकर प्रपोजल भेजने की जरूरत नहीं होती है। अर्बन लोकल बॉडीज से हमें चुनाव कराने को लेकर प्रपोजल आती है। इनमें 48 की आ चुकी है। जनसुविधा और मौसम को देखते हुए चुनाव करवाए जाएंगे।
फिलहाल ओमिक्रोन का भी खतरा है। चुनावी खर्च के बारे में आगे जानकारी दे दी जाएगी और सारी जानकारी वेबसाइट पर होगी। म्युनिसिपल बॉडीज के चुनाव में ईवीएम के जरिए होंगे और मशीनें भिजवा दी गई हैं। उनकी फर्स्ट लेवल की चेकिंग हो चुकी है। जिलों में अधिकारी निरंतर इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। पांच जनवरी को जो इलेक्टोरल रोल संशोधित हो कर आया है वो ही माना जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है तो नए वोट को नेशनल इलेक्शन कमीशन से करवा सकता है। रिजर्वेशन जो भी एक्ट में प्रस्तावित है, उसको माना जाएगा। महिला वार्ड व अनुसूचित जाति संबंधित वार्ड को लेकर भी जानकारी आ गई है और जरूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हरियाणा में कुल 93 म्यूनिसिपल बॉडीज हैं जिनमे से 11 नगर निगम हैं तो वहीं 22 नगर परिषद हैं। बाकी 60 नगर पालिका हैं।
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