प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
नगर निगम के जेई भरत जून को रिश्वत केस में कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला एडीजे अमरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने दिया है।
यह था मामला
25 सितंबर 2018 में ठेकेदार फूल सिंह ने शिकायत दी थी कि उसने यमुनानगर के विष्णु गार्डन के पास सड़क बनाई थी। नगर निगम के जेई भरत जून ने उस सड़क की पैमाइश करनी थी। जेई सड़क की पैमाइश के नाम पर 10 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस ने शिकायत रेड कर जेई को गिरफ्तार किया था। उनसे पुलिस ने पैसे भी बरामद कर लिए थे। बाद में जेई को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने सोमवार को उसे दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया था।
ये भी पढ़ें : खेलों से होता है, विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास : सांसद संजय भाटिया
ये भी पढ़ें : श्री ओमसाईंराम स्कूल में हुआ सामुदायिक सहायक रोल प्ले एवं फैंसी ड्रेस का आयोजन