प्रवीण वालिया,करनाल:
नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार के आदेशानुसार शहर के भिन्न-भिन्न मार्गों पर वाहन चालकों का ध्यान भटकाते व शहर की सुंदरता को खराब करते, अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्डों/होर्डिंग्स को उतारने व उल्लंघन करने वाले संस्थानों/संचालकों को नोटिस देने का नगर निगम का अभियान जारी है। शुक्रवार को नगर निगम के डिफेसमेंट एक्ट का उल्लंघन करने वाले ऐसे 10 संस्थान मालिकों को नोटिस जारी किए गए तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एजेंसी को अनाधिकृत रूप से निगम एरिया में होर्डिंग लगाने की सख्त मनाही है और मनाही के बावजूद बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ निगम नियमानुसार जुर्माना लगाने व एफ.आई.आर. करवाने की कार्रवाई करेगा।
इन संस्थानो को जारी किए नोटिस- नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी देवेन्द्र नरवाल ने बताया कि टर्निंग पायँट मुगल कैनाल तथा बस स्टैण्ड के पीछे आफिस सोल्यूशन, राधा-कृष्णा एकेडमी, दयाल एजूकेशन, आई.क्यू. डिस्कवर, आईएफसीए, एक्सिस एजूकोस, ओवीसी, एडवेट एकेडमी तथा दानवीर कर्ण शिक्षा एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान के संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन बोर्डों को उतारने और सम्बंधित को नोटिस जारी करने को लेकर विद्युत शाखा के कनिष्ठ अभियंता मुनीष लालर की निगरानी में टीम का गठन किया गया है, जो अभियान को पूरा करने में लगे हैं। निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने शहर के व्यवसायीयों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर विज्ञापन बोर्ड ना लगाएं, ऐसा करना सरकारी नियमो का उल्लंघन है। इससे सार्वजनिक सम्पत्ति कुरूप होने के साथ-साथ शहर की सुंदरता भी खराब होती है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत बोर्ड न लगाने को लेकर निगम द्वारा बार-बार चेताया जाता रहा है, परंतु जो लोग नहीं मानते, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी।