प्रवीण वालिया, करनाल :
नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार के आदेशानुसार शहर के भिन्न-भिन्न मार्गों पर वाहन चालकों का ध्यान भटकाते अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्डों को उतारने व उल्लंघन करने वाले संस्थानों को नोटिस देने की नगर निगम ने मुहिम शुरू कर दी है। नगर निगम की हिदायत व डिफेसमेंट एक्ट का उल्लंघन करने वाले ऐसे 10 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रूपए का जुमार्ना भी लगाया गया। मुहिम को लेकर निगमायुक्त ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग लगाने के लिए टैण्डर लगाया जाना है। जिसके बाद ही शहर में विज्ञापन लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी। इसे देखते शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एजेंसी को अनाधिकृत रूप से निगम एरिया में होर्डिंग लगाने की सख्त मनाही है और मनाही के बावजूद बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ निगम नियमानुसार एफ.आई.आर. करवाने की कार्रवाई करेगा।
निगमायुक्त ने बताया कि करनाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ओवरसीज एजूकेशन, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज पानीपत, आशु केमिस्ट्री क्लास, बेस्ट आईलट्स एंड पीटीई काचिंग, होटल ओमेगा तथा अन्य संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
निगमायुक्त ने बताया कि विज्ञापन बोर्डों को उतारने के लिए 5-6 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जो इस मुहिम को पूरा करने में लगी हुई है। इस काम के लिए एक बड़ा टैम्पो व एक टै्रक्टर-ट्राली भी लगाई गई है। यह कार्य जेई इलेक्ट्रिकल मुनीष लालर की देखरेख में किया जा रहा है। आयुक्त ने शहर के व्यवसायियों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर विज्ञापन बोर्ड ना लगाएं। ऐसा करना सरकारी नियमों का उल्लंघन है। इससे सार्वजनिक सम्पत्ति कुरूप होती है और शहर की सुंदरता भी खराब होती है।
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