प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
औद्योगिक ईकाईयों के मालिकों को अब लाईसेंस बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। औद्योगिक ईकाईयों के लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का नगर निगम ने सरलीकरण कर दिया है। अब निगम कर्मी लाइसेंस बनाने के लिए औद्योगिक ईकाईयों के बीच जाकर दस्तावेज एकत्रित करेंगे। एकत्रित किए गए दस्तावेजों के आधार पर निगम कार्यालय में लाईसेंस बनाए जाएंगे। निगमायुक्त आईएएस अजय सिंह तोमर के निदेर्शों पर सोमवार से लाईसेंस शाखा के कर्मचारियों ने औद्योगिक ईकाईयों के बीच जाकर दस्तावेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है। पहले दिन कर्मियों ने खजूरी रोड स्थित फैक्ट्रियों से दस्तावेज लिए। नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी व्यवसायिक यूनिट, औद्योगिक ईकाईयों, सिनेमाहॉल, वर्कशॉप, होटल रेस्टोरेंट, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, वाहन एजेंसी, अस्पताल व अन्य व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों व धारकों के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335 व 336 के तहत लाईसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाईसेंस व्यवसाय करना कानूनन जुर्म है और दंडनीय है। अधिनियम 1994 की धारा 330 में सभी प्रकार के उत्पादन एवं विक्रय के लिए फैक्ट्रियां, धारा 331 में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां, धारा 335 में सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री और धारा 336 में मनोरंजन के साधन, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां आती है। इन सभी व्यवसायिक ईकाईयों को नगर निगम एरिया में व्यवसाय करने के लिए निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है।
लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण पर किया था विचार विमर्श:-
लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण व कम समय में लाइसेंस बनाने को लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के चेयरमैन राम निवास गर्ग, व्यवसायी राम प्रकाश गोयल व सतीश गर्ग कुछ दिन पहले निगमायुक्त अजय सिंह तोमर से मिले थे। उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण करने व कम समय पर लाइसेंस बनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त तोमर से विचार विमर्श किया था। इसके बाद निगमायुक्त तोमर ने लाइसेंस कार्य सरल करने व कम समय में लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही लाइसेंस ब्रांच के सहायक धर्मपाल, आप्रेटर वैभव को औद्योगिक ईकाईयों के बीच जाकर उनके दस्तावेज लेकर लाइसेंस बनाने के आदेश दिए थे।
लाइसेंस के लिए ये है अनिवार्य दस्तावेज-
– फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर।
– निर्धारित प्रफोर्मा पर आवेदन, पहचान पत्र व फोटो।
– संपत्ति का प्रमाण या किरायानामा की प्रतिलिपि।
– जमा किए गए संपत्तिकर की रसीद।
– औद्योगिक ईकाईयों का वार्षिक टर्न ओवर।
दिक्कतों के समाधान के लिए बनाया गया है व्हट्सअप ग्रुप:
उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि फर्मों के संचालकों व मालिकों को लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए निगम की ओर से व्हट्सअप ग्रुप बनाया गया है। इसमें सभी फर्मों के संचालकों को जोड़ा गया है, साथ ही लाइसेंस शाखा के अधिकारियों व कर्मचारी भी शामिल है। जो फर्म संचालकों को आने वाली दिक्कतों का समाधान करते है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत हर व्यवसायिक ईकाई के मालिकों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अब निगम कर्मी औद्योगिक ईकाईयों के बीच जाकर लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं। दस्तावेज एकत्रित करने के बाद लाइसेंस बनाए जाएंगे।
कहा, पूर्व सरकारों और रिवायती पार्टियों ने कभी प्रदेश के विकास पर फोकस नहीं किया…
कहा, देश तभी प्रगति करता है जब उसके निवासी खुशहाल हों Punjab News Update (आज…
Sapna Choudhary Dance Viral: हरियाणवी की मशहूर डांसर सपना चौधरी का क्रेज देश-विदेश में मशहूर…
कहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी Punjab News…
टेनिस में कई खिताब अपने नाम कर चुकी है हिमानी अमेरिका में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की…
मुख्यमंत्री ने मोगा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में की भागीदारी Punjab CM News (आज समाज),…