Municipal Corporation Karnal : सम्पत्ति कर डिफाल्टरों पर होगी कार्रवाई

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  • सम्पत्ति संबद्घ कर होगी नीलाम: अभिषेक मीणा

Aaj Samaj (आज समाज),Municipal Corporation Karnal,प्रवीण वालिया, करनाल,19 फरवरी: प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को बकाया सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए नगर निगम की ओर से जो समय दिया गया था, वह समाप्त हो गया है। अब नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम अपनी कार्रवाई करने जा रही है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने सोमवार को बताया कि बीते दिनो 100 बड़े डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए थे और बकाया सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया था। एक माह बाद सभी बकायादारों के पास नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा स्वयं विजिट कर सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए कहा गया और उन्हें एक सप्ताह का अंतिम समय भी दिया गया। परंतु अभी तक किसी भी डिफाल्टर की ओर से सम्पत्ति कर जमा करवाने की रूचि नहीं दिखाई गई है। इसे देखते बकायादार की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बकायादारों को लगातार छूट दी जा रही है। नववर्ष पर सरकार ने उदारता दिखाते हुए ब्याज माफी का तोहफा दिया था। इसके बावजूद भी जो बकायादारा अपना सम्पत्ति कर नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं करवाएगा, उसके विरूद्घ आवश्यक रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छूट की दी जानकारी- छूट की जानकारी देते उन्होंने बताया कि 29 फरवरी 2024 तक जो बकायादार नगर निगम के खजाने में एकमुश्त राशि जमा करवाएगा, उसे समस्त ब्याज माफी की छूट का लाभ मिलेगा। यही नहीं बकाया मूल राशि व चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुमत होगी। लेकिन इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई यानि स्व-प्रमाणित करना होगा।

14 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति कर हुआ जमा- उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक 14 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो गई है। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से जारी छूट को देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।

ऑनलाईन भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स- उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए ऑनलाईन टैक्स भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. में आपत्ति दर्ज कर उसे दुरूस्त करवाना चाहता है, तो वह भी उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

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