प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर जल्द कार्रवाई, प्रॉपर्टी होगी सील Municipal Corporation Karnal
प्रवीण वालिया, करनाल :
Municipal Corporation Karnal : नगर निगम के उप निगम आयुक्त अरुण कुमार ने निगम से जुड़े तमाम प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों से कहा कि सरकार का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर समस्त ब्याज माफी का तोहफा अपने-आप में बड़ी घोषणा है। यही नहीं चालू वर्ष के बिल पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट टैक्स दाताओं के लिए राहत भरी है।
अब तक जमा हुए 6 करोड़ रुपये Municipal Corporation Karnal
इसे देखते अब ऐसे बकायादार जिन्होंने अभी तक निगम कार्यालय में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। निगम खजाने में अब तक जमा हुए 6 करोड़ 13 लाख रुपये- उप निगमायुक्त ने बताया कि निगम के खजाने में अब तक करीब 6 करोड़ 13 लाख रुपसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो पाए हैं।
31 मार्च तक है मौका
बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कर समस्त ब्याज माफी का लाभ उठाकर बेफ्रिक हो जाने में ही समझदारी है। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने अब फिर 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स को ब्याज माफी के साथ जमा करवाने का एलान किया है। इसे देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।
आनलाइन भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स Municipal Corporation Karnal
उप निगम आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय का रूख नहीं कर सकते, उनके लिए आॅनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके तहत दो वैबसाईट जारी की गई हैं, पहली, आॅनलाईन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी, यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी है। नागरिक क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से आॅनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी।
वेबसाइट से ले सकते हैं बिल Municipal Corporation Karnal
बताया गया कि अगर किसी के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है, तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी साइट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. डालकर आॅनलाईन ही बिल प्राप्त कर सकता है। उप निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों ने निगम कार्यालय में टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ निगम जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम की कर शाखा द्वारा 3 से 10 लाख रुपए तक के 546 डिफाल्टरों और 10 लाख रुपए से ऊपर के बड़े-बड़े 165 डिफाल्टरों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिनमें यह चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त करने के एक सप्ताह में जो बकायादार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा।