- चेतावनी-नागरिक न करें अवैध निर्माण, होगी कार्रवाई
Aaj Samaj (आज समाज), Municipal Corporation Karnal , प्रवीण वालिया, करनाल 26 जुलाई :
अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के मॉडल टाऊन में जनता की ओर से प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेकर नगर निगम की डीटीपी टीम ने पतंजलि शोरूम के सामने दो भवनो पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अदिति ने यह जानकारी दी।
उन्होंनेे बताया कि उपरोक्त भवन को लेकर नागरिकों की ओर से नगर निगम को शिकायतें दी गई थी, यह भी जानकारी मिली थी कि बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं है और इसका निर्माण अनाधिकृत रूप से किया गया है। नियमानुसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता। जनता के साथ-साथ निगम के पास भी अवैध निर्माण को लेकर जानकारी थी, जिसमें सम्बंधित भवन निर्माणकर्ताîओं को दो नोटिस दिए गए थे।
लेकिन उनकी ओर से कोई पालना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263ए(1) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनो अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। इसके लिए उप निगमायुक्त विनोद नेहरा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। सील करने गई टीम में सहायक नगर योजनाकार संदीप राठी, भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा तथा पुलिस बल भी था। खास बात यह है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ, यानि सील करने की कार्रवाई शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गई।
संयुक्त आयुक्त अदिति ने इस कार्रवाई के बाद कहा कि अनाधिकृत निर्माण को लेकर जो भी शिकायतें नगर निगम में आएंगी, उन पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी नगर निगम अवैध निर्माण पर नजर रखे हुए है, ऐसी सूचनाएं मिलते ही कथित व्यक्तियों को नोटिस दिए जाते हैं। अवैध निर्माण न रोकने पर कार्रवाई अवश्यक की जाएगी। उन्होंने कहा कि भवन मालिकों को अपने अधिकार क्षेत्र में ही निर्माण करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए।
आवास के आगे बड़े-बड़े रैम्प बनाना भी अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में आता है, ऐसी शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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