- नगर निगम का प्रवर्तन दल बढ़ाएगा सख्ती
- विज्ञापन पॉलिसी के तहत लगेगा जुर्माना
Aaj Samaj (आज समाज), Municipal Corporation Commissioner Abhishek Meena, प्रवीण वालिया, करनाल 18 अक्तूबर : नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि निगम का प्रवर्तन दल शहर में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर अब ओर सख्ती बढ़ाएगा। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विज्ञापन पॉलिसी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम शहर से अवैध विज्ञापनों को हटाने की नियमित कार्रवाई कर रहा है।
इसके तहत शहर के मुख्य स्थान व बाजार, भवन, सडक़ों तथा नेशनल हाईवे पर नगर निगम से बिना अनुमति लिए लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, बैनर, फ्लैक्स व होर्डिंग्स को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि एन्फोर्समेंट टीम ऐसे विज्ञापनों को उतारने के काम को एक अभियान के रूप में लेकर कर रही है।
विज्ञापन पॉलिसी के तहत 12 साईट पोर्टल की अपलोड-
उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से विज्ञापन पॉलिसी के तहत 12 साईट पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने की करीब 110 साईटें हैं, इनमें से 11 यूनिपोल साईटों की बोली सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाई जा चुकी है। यह साईटें भी सम्बंधित फर्म को 3 वर्ष के लिए दी गई हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर भी अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसके लिए वह पोर्टल पर अलग से आवेदन कर सकता है।
इच्छुक पार्टी करे ऑनलाईन आवेदन-
निगमायुक्त ने बताया कि इच्छुक पार्टी बोली पर विज्ञापन साईट लेने के लिए 29 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती है।
बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर लगेगा 3 गुणा जुर्माना- उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विज्ञापन पॉलिसी बनाने के बाद किसी भी निजी व्यक्ति को अपना विज्ञापन शहर में किसी जगह पर बिना नगर निगम की अनुमति के प्रदर्शित करने की मनाही है। यदि कोई ऐसा करेगा, तो विज्ञापन उतारने के साथ-साथ सम्बंधित व्यक्ति पर म्यूनिसिपल एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार 3 गुणा जुर्माना लगाया जाएगा।