Multiple PAN Cards : आधार की तरह पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर दाखिल करने तक हर काम के लिए इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है या आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपको क्या करना चाहिए?
ऐसे मामलों में आपको पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। यह लेख बताएगा कि कब पैन कार्ड सरेंडर करना जरूरी है और इसे करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया क्या है।
आपको पैन कार्ड कब सरेंडर करना चाहिए?
- अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं।
- अगर आपका पैन कार्ड खो गया है।
- अगर आयकर विभाग ने आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है।
- अगर आपके पैन कार्ड में गलत जानकारी है।
- अगर पैन कार्ड किसी ऐसी कंपनी या फर्म का है जो बंद हो गई है।
- अगर पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो गई है।
- अगर आप स्थायी रूप से भारत से बाहर जा रहे हैं।
कई पैन कार्ड पर कार्रवाई
अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत एक और पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:
- 10,000 रुपये का जुर्माना।
- कम से कम 6 महीने की जेल।
- कुछ मामलों में जुर्माना और कारावास दोनों।
पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें (अगर आपके पास दो हैं)
आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- NSDL की वेबसाइट पर जाएँ।
- एप्लिकेशन टाइप ड्रॉप-डाउन मेन्यू से “मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या सुधार/पैन कार्ड का रीप्रिंट” चुनें।
- फ़ॉर्म भरें और उसे सबमिट करें।
- आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा।
- टोकन नंबर नोट करें और “पैन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जारी रखें” पर क्लिक करें।
- नए वेबपेज पर “ई-साइन के ज़रिए स्कैन की गई तस्वीरें सबमिट करें” चुनें।
- उस पैन कार्ड का विवरण दर्ज करें जिसे आप रखना चाहते हैं। अगला क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण, आदि)।
- आवश्यक भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें।
- रसीद की एक प्रति, दो फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ NSDL कार्यालय को भेजें।
- लिफाफे पर रसीद संख्या के साथ “पैन रद्द करने के लिए आवेदन” लेबल करें।
मृत्यु के बाद पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें
- परिवार या रिश्तेदारों को संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक पत्र लिखना चाहिए।
- सरेंडर करने का कारण (पैन धारक की मृत्यु) बताएं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र और नाम, पैन नंबर और जन्म तिथि जैसे विवरण संलग्न करें।
अन्य मामले
यदि आप विदेश जा रहे हैं, आपके पास गलत विवरण हैं, या आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है, तो आप निकटतम आयकर कार्यालय में जा सकते हैं और रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कारण बताते हुए एक लिखित आवेदन जमा करें।
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