Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
इस अनूठी पहल से परिवारों का उत्थान करने में लगी है मनोहर सरकार
सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार की अनूठी योजना
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़
मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के लोगों को सर्वोपरि सुविधाएं प्रदान करने और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है ताकि उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इसके तहत हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि सुनिश्चित की गई है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
यह योजना सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों, जिनकी आय 1.80 लाख तक है और 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले परिवारों के साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायियों को कवर करती है। योजना के तहत कवर किया गया प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 6000 के लाभ के लिए पात्र हो जाता है, जिसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी हिस्से के भुगतान के लिए किया जाता है।
इसमें से, 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत जीवन बीमा के लिए 330 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
योजना के तहत 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के लाभार्थी के लिए 55-200 रुपए प्रति माह की राशि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएमएसवाईएमवाई) या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पीएमएलवीएमवाई) या प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) में पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान स्वरूप जमा करवाई जाएगी। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परिवार भविष्य निधि फंड (एफपीएफ) में निवेश का विकल्प चुन सकता है। इस विकल्प के तहत, पात्र परिवार को हरियाणा सरकार द्वारा एफपीएफ में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
ऐसे उठाएं योजना का लाभ Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने घर के नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। वहीं, वे योजना से संबंधित जानकारी लेने के बाद आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की एक प्रति भी आवश्यक होगी। फॉर्म भरते समय प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक प्रति कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करनी होगी। इसके साथ ही बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी जमा की जा सकती है। इससे सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
Read Also : High Level Meeting Of PM Modi यूक्रेन संकट के बीच सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने की बैठक