Mukhyamantri Antyodaya Parivar उत्थान योजना के आवेदकों को चार व पांच को कागजात जमा कराने का मौका

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अधिकारियों की बैठक लेती डीसी मोनिका गुप्ता।
अधिकारियों की बैठक लेती डीसी मोनिका गुप्ता।
  • नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर अपने कागजात पूरे करवाएं आवेदक
  • अंत्योदय मेलों में पशुपालन को लेकर दिखा जबरदस्त रुझान
  • पशुपालन विभाग ने अब तक 4.40 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की

Aaj Samaj (आज समाज), Mukhyamantri Antyodaya Parivar , नीरज कौशिक, नारनौल :
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के वे आवेदक जिन्होंने पशुपालन के लिए आवेदन किया था, उनको अपने कागजात पूरे करवाने के लिए चार व पांच जनवरी को नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर अपने कागजात पूरे करवाने का अवसर दिया गया है। इस दौरान चिकित्सक तथा संबंधित बैंक कर्मी वहां पर मौजूद रहेंगे और आवेदकों के कागजात पूरे करवाएंगे। यह निर्देश उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने गत दिवस मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक में दिए।

डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ में अब तक 1908 अंतोदय आवेदकों ने इस योजना के तहत पशु खरीदे हैं। इनमें से अब तक 1532 आवेदकों को ऋण वितरित कर दिया गया है। 1226 आवेदकों को विभाग द्वारा लगभग 4.40 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी कर दी गई है।

उपायुक्त ने पशुपालन तथा बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी चार व पांच जनवरी को पशु चिकित्सालय में एक साथ मौजूद रहें ताकि पशुपालकों को कागजात जमा करवाने में आसानी रहे।

उन्होंने बताया कि 150 पशुपालकों ने पशु खरीदने से मना कर दिया है। यह लोग लोन नहीं लेना चाहते। इसके अलावा जो शेष आवेदक हैं उनके कागजात जल्द से जल्द पूरे करवाए जाएं और आगे की कार्रवाई शुरू की जाए।

दुधारू गाय या भैंसों की डेयरी पर लोन राशि के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान

नारनौल। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ नसीब सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग की सभी योजनाएं अब सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध हैं। विभाग की मिनी डेयरी, हाईटेक डेयरी, समेकित मुर्राह विकास योजना और देसी गौवंश संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आवेदकों ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में अनुदान व प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 4 या 10 दुधारू गाय या भैंसों की डेयरी पर लोन राशि का 25 प्रतिशत अनुदान एवं 20 या 50 दुधारू डेयरी यूनिट पर ब्याज अनुदान का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए 2 या 3 दुधारू मिनी डेयरी पर 50 प्रतिशत अनुदान भेड़-बकरी के ऋण पर 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

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