Aaj Samaj (आज समाज), Mukhtar Ansari Gangster Case,लखनऊ: 15 वर्ष पुराने गैंगस्टर मामले में दोषी यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसी मामले के दोषी मुख्तार अंसारी के भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
29 नवंबर 2005 की वारदात
29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो बीजेपी विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।
15 अप्रैल को आना था फैसला
गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। जज के के छुट्टी पर होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। इसलिए आज की तारीख नियत की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गई थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था।
अफजाल अंसारी की जा सकती है सांसदी
चार साल की सजा के बाद सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जाने का खतरा है। वह पहले ऐसे नेता नहीं हैं, जिनकी सदस्यता जा सकती है। इसके पहले भी कई ऐसे सांसद और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, जिन्हें कोर्ट ने दो साल या इससे अधिक की सजा सुनाई है।
कृष्णानंद राय की हत्या के बाद फूटा था समर्थकों का गुस्सा
कृष्णानंद राय की हत्या के बाद बलिया से लेकर मऊ, गाजीपुर और बनारस तक उनके समर्थकों में एक हफ्ते तक जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। अपने नेता की सनसनीखेज हत्या को समर्थक पचा नहीं पा रहे थे। नृशंस हत्याकांड के विरोध में समर्थकों ने जगह-जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की थी।
वाराणसी शहर में जमकर उपद्रव किया था
वाराणसी शहर में तो यहां समर्थकों ने लंका, भेलूपुर, कमच्छा, सिगरा, इंग्लिशिया लाइन और लहुराबीर सहित कुछेक अन्य इलाकों में जमकर उपद्रव किया था। समर्थकों का आक्रोश देखते हुए कई निजी स्कूल और कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही गाजीपुर और बनारस में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।
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