Aaj Samaj (आज समाज), Motor Vehicles Act, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। नए वाहनों के अलावा पुराने वाहनों पर भी इसे लगाना जरूरी है। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उन वाहनों के चालान काटे जाएं।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता आईएएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचएसआरपी व कलर कोड स्टीकर लगाए बिना चलने वाले वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का चालान करें।
उन्होंने कहा कि एचएसआरपी नंबर प्लेट का उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा व सुविधा पर ध्यान देना है।
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