Old Pension Scheme: हरियाणा में 5 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

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हरियाणा में 5 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ
हरियाणा में 5 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ

Old Pension Scheme,चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हरियाणा में 2006 के बाद नियमित होने वाले कच्चे कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत पेंशन के हकदार होंगे. सरकार को उनकी नियमित होने से पहले की सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा में जोड़ना होगा.

5 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा लाभ

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है. सिंगल बेंच ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें पुरानी पेंशन के लिए पात्र माना था. हाईकोर्ट के इस फैसले से 5 हजार से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

सरकार ने दी थी ये दलील

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल द्वारा कुछ घंटों के लिए लोगों को काम पर रखा जाता है. यह पूरे दिन का नहीं, बल्कि 3 से 4 घंटे का काम होता है. ऐसे में इन्हें न तो डेली वेजर माना जा सकता है और न ही नियमित होने से पहले की सेवा की गणना पेंशन के लिए की जानी चाहिए. नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम (नई पेंशन स्कीम) का ही लाभ दिया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि 2 दशक की सेवा के बाद कर्मचारी को नियमित किया गया. यदि उनकी नियमित होने से पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ा गया तो यह न्याय के गर्भपात जैसा होगा. साथ ही, इन्हें सेवा में लेने की तिथि पर लागू पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए न की नियमित होने की तिथि पर.

हरियाणा सरकार ने करें नीति में बदलाव

हाईकोर्ट ने कहा कि डेली वेज और एडहॉक नियुक्तियां कर राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसा करना सामाजिक व आर्थिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन होगा. हरियाणा सरकार को कच्चे कर्मचारियों को रखने की नीति में बदलाव पर विचार करना होगा.