देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं – मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं : बरखा त्रेहान

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देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं - मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं : बरखा त्रेहान
देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं - मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं : बरखा त्रेहान

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

 

पानीपत। शनिवार को दिल्ली से पुरुष अधिकार आयोग की चेयरपर्सन बरखा त्रेहान पानीपत पहुंचीं। उन्होंने यहां हाल ही में दुष्कर्म केस के आरोपी के पक्ष में आए कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और कहा कि देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं। मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। युवती ने कोई भी आरोप लगाए, समाज व्यक्ति को ही गलत निगाह से देखने लगता है। उन्होंने कोहंड के पास जीटी रोड स्थित द अर्बन विलेज़ में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।

 

सरकार को पुरुषों के लिए भी सोचना चाहिए

उन्होंने कहा कि आरोप लगते ही उसे दोषी साबित करने लगते हैं। मगर कोर्ट ने इस फैसले को सुनाकर समाज को एक नई दिशा व संदेश देने का काम किया है। क्योंकि कोर्ट ने न केवल आरोपी को आरोप मुक्त किया, बल्कि मामले में सही कार्रवाई न करने वाले दो इंस्पेक्टरों समेत तीन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के बारे में एसपी को पत्र भी प्रेषित किया है। देश में अगर महिला आयोग सही से काम करे तो शायद इतने फर्जी मामले भी न पनपें। सरकार को पुरुषों के लिए भी सोचना चाहिए।

 

युवती ने ये दी थी ये झूठी शिकायत

युवती ने 10 अगस्त 2019 को शिकायत दी थी। आरोप था कि वह ट्यूशन पढ़ने सौंधापुर जाती थी। कंस्ट्रक्टर उसे मिलता था, जिसे युवती ने नौकरी दिलवाने की बात कही। 11 मई 2019 को कंस्ट्रक्टर उसे एक होटल में ले गया। वहां नशीला पदार्थ पिलाया। वह बेहोश हो गई थी तो कंस्ट्रक्टर ने उसकी न्यूड फोटो मोबाइल फोन में क्लिक की। घटना के बारे में किसी को न बताने का दबाव बनाते हुए परिवार के सदस्यों को मारने, समाज में छवि खराब करने की धमकी भी दी। शिकायत के अनुसार, 21 जून 2019 को वह युवती को वृंदावन ले गया, वहां आश्रम में रखा। दुष्कर्म भी किया। वहां आरोपी का मौसा कप्तान भी साथ था। पुलिस ने युवती की शिकायत पर धारा 328, 376, 506 व 34 के तहत केस दर्ज किया था।

 

 

देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं - मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं : बरखा त्रेहान
देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं – मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं : बरखा त्रेहान

 

पुलिस व युवती दुष्कर्म के आरोपों को साबित न कर सके

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कंस्ट्रक्टर और उसके मौसा कप्तान को बरी कर दिया। कोर्ट ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार, इंस्पेक्टर सरोज व एएसआई रणवीर के खिलाफ विभागीय जांच के लिए एसपी को फैसले की प्रतिलिपि प्रेषित की है। कंस्ट्रक्टर पक्ष के वकील रजनीश त्रेहन ने बताया कि कोर्ट में पुलिस व युवती दुष्कर्म के आरोपों को साबित न कर सके।

 

युवती ने ब्लैकमेल करते हुए 15 लाख रुपए मांगे थे

कंस्ट्रक्टर का बचाव करते हुए करीब 500 फोटो की एलबम कोर्ट में पेश की गई, जिससे साबित हो गया कि दोनों ने शादी मर्जी से की थी। मर्जी से ही शारीरिक संबंध बने थे। कोर्ट में वह व्हाट्सऐप चैट भी दिखाई गई, जिससे साबित हुआ कि युवती ने ब्लैकमेल करते हुए 15 लाख रुपए मांगे थे। रुपए न देने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। कंस्ट्रक्टर ने चांदनीबाग थाना में युवती के खिलाफ हनीट्रैप में फंसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे निरस्त कर दिया, जबकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिस होटल में युवती को पहली बार ले जाया गया, वह मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में नहीं आता है। पुलिस कर्मियों की गवाही भी मेल नहीं खा रही थी।

 

 

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