Aaj Samaj (आज समाज), Modi surname Issue, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इससे पहले मामले में उनकी सजा पर रोक से इनकार कर दिया था, जिसे राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाते कहा कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी।
सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी रखनी चाहिए
कोर्ट ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। राहुल को भी अधिक सावधान रखनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया।
राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई जानना चाहता है कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा, वह जानना चाहता है कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर जज ने एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल अयोग्य नहीं ठहराए जाते। कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल को उस समय आगाह किया था जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है।
राहुल के आचरण में कोई बदलाव नहीं आया
महेश जेठमलानी ने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। उन्होंने कहा कि मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई तो इसका नतीजा यह होगा कि आठ साल तक राहुल जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे।
महेश जेठमलानी ने राहुल का बयान पढ़ा
महेश जेठमलानी ने राहुल का बयान पढ़ा- सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? और ढूंढोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि क्या यह एक पूरे वर्ग का अपमान नहीं है? पीएम मोदी से राजनीतिक लड़ाई के चलते राहुल मोदी नाम वाले सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं।
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