Modi Surname Issue: राहुल की 2 साल की सजा बरकरार, रोक से हाई कोर्ट का इनकार

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Modi Surname Issue

Aaj Samaj (आज समाज), Modi Surname Issue, अहमदाबाद : मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा। सूरत की अदालत के फैसले को कायम रखते हुए उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने कहा, हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

  • सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की जरूरत नहीं

10 और केस लंबित, सजा पर रोक कैसे लग सकती है

हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं, इसलिए किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। मोदी सरनेम केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।

इस साल मार्च में सूरत की अदालत ने सुनाई थी सजा

23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, फैसले वाले दिन ही उन्हें तत्काल जमानत मिल गई थी। अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी।

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