Aaj Samaj (आज समाज), Modi Surname Case, नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। गुजरात हाईकोर्ट ने सात जुलाई को मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश सही ठहराया था।

हाई कोर्ट ने सही ठहराया है ट्रायल कोर्ट का आदेश

न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि राहुल को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था। जिला अदालत (ट्रायल कोर्ट) के फैसले में कुछ बदलने लायक नहीं है। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्ट ने दुख जताते हुए कहा है कि हम कानूनी ही नहीं पूरी ताकत से राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

मानहानी मामले में सूरत की अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा

कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की सच की निडर आवाज से परेशान केंद्र की भाजपा सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए नए-नए तौर-तरीके अपनाने के साथ साजिशें कर रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी।

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