Modi Surname Case: ‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता व वायनाड से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत में राहुल को आज पेश होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके। अब उन्हें 25 अप्रैल को अदालत में पेश होने की तारीख मुकर्रर की गई है।
- सुशील मोदी ने दर्ज करवाया था मानहानि का मामला
- मोदी को चोर कहकर मोदी समुदाय का अपमान किया
इसलिए आज नहीं हो सके पेश
राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि राहुल को कल यानी 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में जाना है, इसलिए वह आज अदालत में नहीं आ सके। वकील ने कहा कि 25 अप्रैल को राहुल अदालत में उपस्थित रहेंगे। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के अधिवक्ता एसडी संजय और प्रिया गुप्ता ने अदालत से राहुल का बेल बांड रद करके गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया। दोनों ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने राहुल की उपस्थिति के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
कर्नाटक की रैली में राहुल पर यह कहने का आरोप
राहुल पर लोकसभा चुनाव के दौरान 19 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ‘मोदी सरनेम वाले सभी मोदी चोर हैं’ कहने का आरोप है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसी बयान पर 2019 में राहुल पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी का आरोप है कि राहुल ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसी मामले में बुधवार को राहुल गांधी की पटना कोर्ट में पेशी है।
सूरत की अदालत से हो चुकी है 2 साल की सजा
गुजरात में सूरत की अदालत में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’ बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सूरत कोर्ट मामले में गत 23 मार्च राहुल को दो साल की सजा सुना चुकी है। इसके अलावा, कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उसके बाद, राहुल की संसद सदस्यता रद कर दी गई। इसके बाद, राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया।
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