श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह विधानसभा में दी जानकारी, 2012 के बाद बेस रेट में भी वृद्धि पर विचार कर रही सरकार

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की जल्द ही नई दरें लागू की जाएंगी। यह जानकारी प्रदेश के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सोंद ने विधानसभा में देते हुए कहा कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी दो तरीकों से बढ़ाई जाती है। पहला तरीका यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर वर्ष में दो बार, 1 मार्च और 1 सितंबर को मजदूरी में संशोधन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत आखिरी वृद्धि 1 सितंबर 2024 को की गई थी और अगली वृद्धि 1 मार्च 2025 से आगामी कुछ दिनों में लागू कर दी जाएगी।

न्यूनतम मजदूरी को किया जाएगा दोगुना

सौंद ने बताया कि दूसरा तरीका न्यूनतम मजदूरी के बेस रेट में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे नया बेस वर्ष 2025 होगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले न्यूनतम मजदूरी के बेस रेट में आखिरी संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था। उन्होंने कहा कि अब 2025 को एक नया मील का पत्थर बनाते हुए न्यूनतम मजदूरी को इस वर्ष दोगुना किया जाएगा।

वर्तमान में इतना मिल रहा वेतन

विस्तृत जानकारी देते हुए श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब में उद्योगों/फैक्ट्रियों में काम कर रहे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में श्रम विभाग ने 1 सितंबर 2024 से न्यूनतम मजदूरी की दरें भारत सरकार द्वारा प्राप्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार निर्धारित कर दी थीं। इसके तहत, अशिक्षित श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन 10,996 निर्धारित किया गया है।

इसी तरह अर्ध-शिक्षित श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 11,776 तय किया गया है,शिक्षित श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 12,673 निर्धारित किया गया है। उच्च-शिक्षित श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 13,705 तय किया गया है, स्टाफ कैटेगरी-ए के लिए मासिक वेतन 16,166 रखा गया है, स्टाफ कैटेगरी-बी के लिए मासिक वेतन 14,496 निर्धारित किया गया है, स्टाफ कैटेगरी-सी के लिए मासिक वेतन 12,996 तय किया गया है। स्टाफ कैटेगरी-डी के लिए मासिक वेतन 11,796 निर्धारित किया गया है।

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