Micro Credit Finance and Mahila Samriddhi Yojana : अनुसूचित जाति के योग्य परिवारों के लिए माईक्रो क्रेडिट फाईनैंस व महिला समृद्धि योजना है नई रोशनी : उपायुक्त

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  • 7 नवंबर इच्छुक आवेदनकर्ता कर सकते हैं निगम की वैबसाईट पर आवेदन

Aaj Samaj (आज समाज),Micro Credit Finance and Mahila Samriddhi Yojana,पानीपत :  उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ लेकर हम अपनी दिशा व दशा में परिवर्तन कर सकते हैं। निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाताहै। कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के योग्य परिवारों को जिनकी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सालाना आय 3 लाख रुपए तक है को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए एनएफडीसी के सहयोग से माइक्रो क्रेडिट फाईनैंस और महिला समृद्घि योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण पशु पालन, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा या अन्य लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

 

इच्छुक प्रार्थी ले सकते हैं लाभ 

उपायुक्त ने बताया कि निगम द्वारा कुल 50 प्रतिशत (10 हजार रुपए) तक का अनुदान सहित केवल(बीपीएल) परिवारों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना कुछ समय के लिए उपलब्ध हुई है इससे जुडक़र इच्छुक प्रार्थी लाभ ले सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त योजना के लिए ऋण आवेदन निगम की वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूडॉटएचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटआईएन पर कॉमन सर्विस सैंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता को निगम की वैबसाईट पर आवेदन फार्म भरवाकर जिला कार्यालय में जमा कराना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए ऋण आवेदन 7 नवंबर तक निगम की वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूडॉटएचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटआईएनपर किए जा सकते हैं।

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