Rahul Gandhi disqualified from membership of Parliament : राहुल गांधी की सदस्यता उनके अहंकार के कारण गई : डा. आर्य
संसद की सदस्यता जाना एक कानूनी प्रक्रिया
आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉ राजबीर आर्य ने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने पर कहा है कि यह सब राहुल गांधी के अहंकार के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में बेंगलुरु के पास कोलार में ओबीसी समाज और तेली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। किसी एक व्यक्ति के गुनाह के कारण आप पूरे समाज को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। डा. आर्य ने कहा कि पिछले चार वर्ष में राहुल गांधी के पास कोर्ट में माफी मांगने का पर्याप्त समय था, परंतु राहुल गांधी अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य पर माफी नहीं मांगी जिस कारण न्यायाधीश ने उन्हें दो वर्ष की सजा सुनाई गई। यदि वे अपने आपत्तिजनक वक्तव्य पर माफी मांग लेते तो उन्हे कोर्ट द्वारा राहत मिल जाती। राहुल गांधी ने राफेल मामले में भी झूठ बोला था।
चौकीदार चोर है वक्तव्य पर भी मांगनी पड़ी थी माफी
चौकीदार चोर है वक्तव्य पर भी 23 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। कांग्रेस का कोई भी वकील इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में नहीं गया और सदस्यता खारिज होने दी। इससे लगता है कि कांग्रेस की यह सोची समझी नीति है, ताकि उन्हें जनता की सहानुभूति मिल सके, क्योंकि भारत जोड़ों यात्रा में तो राहुल गांधी जनता को अपने साथ जोड़ नहीं पाए थे। डा. आर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा ही देश को, देश के शहीदों को, देश के सैनिकों को अपमानित करने वाले वक्तव्य दिए हैं। वह चाहे अभी हाल में लंदन में दिए गए बयान हो या सर्जिकल स्ट्राइक बारे बयान हो सभी में राहुल गांधी ने आपत्तिजनक वक्तव्य दिए। डा. आर्य ने कहा कि अभी कल ही लोक सभा की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि वह सावरकर नहीं है जो माफी मांग लूंगा। यह बयान समस्त शहीदों के शहादत की तौहीन है।