Matrushakti Udyemita Yojana : उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख तक का दिया जाता है ऋण

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डीसी मोनिका गुप्ता आईएएस।
डीसी मोनिका गुप्ता आईएएस।

Aaj Samaj (आज समाज), Matrushakti Udyemita Yojana, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

डीसी मोनिका गुप्ता आईएएस ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

7 प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा

उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी। योजना के आवेदन के लिए महिला के पास हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर तथा कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

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