Matrishakti Entrepreneurship Scheme : महिला उद्यमी मातृशक्ति उद्यमिता योजना का उठाएं लाभ

0
192
पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीसी कैथल प्रशांत पंवार। 
पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीसी कैथल प्रशांत पंवार। 
  • मार्च 2024 तक है 80 केसों का लक्ष्य : डीसी प्रशांत पंवार

Aaj Samaj (आज समाज), Matrishakti Entrepreneurship Scheme, मनोज वर्मा, कैथल:
डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए मार्च 2024 तक 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो

डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि पारिवारिक 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली हरियाणा की स्थाई निवासी महिला उद्यमी योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक पहले से लिये गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जायेगी ।

डीसी ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना हैंडलूम, बैग बनाना, टिफन सर्विस, मिटटी के बर्तन ( मटके ) इत्यादि बनाने का अपना काम शुरू कर सकती है।

योजना का लाभ लेने के लिये निर्धारित दस्तावेज

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन-पत्र राशन कार्ड / परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रामण-पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण-पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिए व ऋण लेने हेतु आवेदन करने के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, गली न.1, भगत सिंह कॉलोनी, दूरभाष नम्बर 01746-294415 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़े  : Aaj Ka Rashifal 25 September 2023 : आज इन राशिवालों पर होगी भगवान की विशेष कृपा, जाने अपना पूरा दैनिक राशिफल

यह भी पढ़े  : Campaign launched against breaking traffic Rules : बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालो पर कसा शिकंजा

Connect With Us: Twitter Facebook