नई दिल्ली। भारत में आतंक को बढ़ावा देने और अशांति फैलाने में मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकियों का हाथ रहा है। अब जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद को नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। बता दें कि हाल ही में हाफिज सईद को पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट ने दोषी ठहराया था। हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान-लखवी को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। संसद के गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) संशोधन कानून, 1967 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देने के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार मानती है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवाद में शामिल है और मौलाना मसूद अजहर को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है। गौरतलब है कि जुलाई महीने में सरकार ने एंटी टेरर बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करा कर कानून बनाया था। इस कानून के तहत आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है। आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। वहीं, आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी जांच कर सकेगा।