Married or abandoned daughter of deceased dependent quota will also be able to get job – Chief Minister Yogi: मृतक आश्रित कोटे से विवाहित या परि त्यक्ता बेटी भी पा सकेगी नौकरी-मुख्यमंत्री योगी

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नई दिल्ली। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेएक मह त्वपूर्ण फैसला करते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को नौकरी देनेको मान्य किया। उत्तर प्रदेश मेंअभी तक इस प्रकार की व्यवस्था न हीं थी। यूपी सीएम के इस फैसले के बाद अब विवाहित और परित्यक्ता बेटी को भी सरकारी नौकरी दी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। हाई कोर्टके आदेशानुसार महिला अधिकारोंको सं र क्षित करने के आदेश के अनुसार यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी के इस फैसले के अनुसार अब कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रितयां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी संबंधी होंगी।