Aaj Samaj (आज समाज), Maratha News, मुंबई: महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को 10 फीसदी आरक्षण देगी। मंगलवार को विधानसभा में आरक्षण देने का बिल पास हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे और वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

जरांगे पाटिल ने किया फैसले का स्वागत

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। शिंदे सरकार ने बिल के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था। मराठा आरक्षण बिल पारित होने से मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य में 52 फीसदी आरक्षण पहले से है। 10 फीसदी मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62 फीसदी हो जाएगी। रिजर्वेशन कोटा 50 फीसदी से ज्यादा होने से इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में रद कर दिया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद कर दिया था, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ऊपर हो गई थी। बिल पास होने के बाद सीएम शिंदे ने कहा, जो हमने बोला था, वह किया। उन्होंने हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए यह फैसला नहीं लिया है। मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। मराठाओं को आरक्षण मिलने से ओबीसी या किसी अन्य समाज के आरक्षण को नुकसान नहीं होगा।

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