Aaj Samaj (आज समाज), Manish Sisodia, नई दिल्ली: सीबीआई ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सीबीआई ने उनकी अर्जी का पुरजोर विरोध किया और साथ ही उन्हें मामले का किंगपिन बताया।
जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा
केंद्रीय जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इसके बाद सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली। पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि अब अदालत नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं।
प्रचार में शामिल होने के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार में शामिल होने की मांग कर ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जांच एजेंसी ने कहा कि कोर्ट पहले भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। यदि उन्हें रिहा किया गया तो वह बाधा पैदा कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा, हम बार-बार कहते हैं कि ये किंगपिन हैं। इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। हम बता चुके हैं कि देरी के क्या कारण हैं।
संजय सिंह को मिल चुकी है जमानत, केजरीवाल तिहाड़ में बंद
दिल्ली की अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति मामले में सिसोदिया महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है और सीएम अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है।
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