नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख की आबादी का होना जरूरी
अभी 1 लाख 60 हजार 786 के करीब है मानेसर की जनसंख्या
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में बने 11वें नगर निगम के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल किसी भी शहर में नगर निगम बनाने को लेकर 3 लाख की आबादी का होना जरूरी है। इससे कम आबादी वाले क्षेत्र में नगर निगम नहीं बना सकते। लेकिन मौजूदा समय में मानेसर की आबादी 1 लाख 60 हजार 786 के करीब है। यह खुलासा सरकार के द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन में हुआ है। इसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
अब मानेसर को नगर निगम बनाने का मामला हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष पहुंच चुका है। कानूनी विश्लेषकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी इस शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जनवरी-फरवरी में इस नगर निगम में चुनाव प्रस्तावित है, जो कानूनी रूप से गलत है। गौरतलब है कि हरियाणा की भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने दिसंबर 2020 में मानेसर को नगर निगम बनाने का फैसला लिया था।
सीएम ओपी चौटाला ने 5 से घटाकर तीन लाख की आबादी का बनाया था नियम
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 ( धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक) के अनुसार प्रदेश में नगर निगम स्थापित करने और कायम रखने के लिए उस निगम क्षेत्र में न्यूनतम तीन लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। 2002 से पहले हालांकि जनसंख्या की यह सीमा न्यूनतम 5 लाख होती थी, लेकिन तत्कालीन पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने इस एक्ट की कानूनी धारा में हरियाणा विधानसभा के मार्फत संशोधन कर उस सीमा को 5 लाख से घटाकर न्यूनतम तीन लाख कर दिया था। मानेसर नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 दर्शाई गई अर्थात वह कानूनन आवश्यक न्यूनतम सीमा तीन लाख से लगभग आधी है। जिसके फलस्वरूप मानेसर नगर निगम कानूनी अस्तित्व पर ही सवाल उठता है।