पैन-आधार को 30 जून 2023 तक लिंक करना अनिवार्य-डीसी

0
178
Mandatory to link PAN-Aadhaar by 30 June 2023- DC
Mandatory to link PAN-Aadhaar by 30 June 2023- DC
  • आम नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर स्वयं कर सकते हैं पैन-आधार लिंक
  •  व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इस संबंध में आए लिंक पर न करें क्लिक
प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
देश के फाइनेंसियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया हुआ है। सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इस बात की जांच कर लें कि उनका पैन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो 30 जून 2023 तक अपने पैन-आधार को लिंक करवा लें अन्यथा ऐसे पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे उन्हें भविष्य में सदा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। अब ऐसे सभी पैन कार्ड धारकों जिन्होंने अभी तक अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है उन्हें एक हजार जुर्माने के साथ पैन-आधार को लिंक करवाना होगा। कोई भी नागरिक स्वयं भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फीस जमा करवाकर यह कार्य कर सकता है।

1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे पैन कार्ड-

डीसी ने आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से आए लिंक पर क्लिक ना करें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करें अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके सभी पैन धारकों को 30 जून 2023 के भीतर अपने पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया है। अब पैन-आधार को लिंक करने वाले पैन धारकों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा अन्यथा पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने कर चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए पैन-आधार को जोडऩा अनिवार्य कर दिया है।

इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करें पैन को आधार से लिंक-

डीसी ने बताया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खोले। इसके बाद लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद पैन और आधार नंबर की डिटेल भरे। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद दूसरे नंबर पर पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद में ई पे टैक्स में अपना पैन नंबर डाल दें। नीचे मोबाइल नंबर डालने के बाद में उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को भर कर सबमिट कर देना है साथ ही हमारे पैन और नाम का ऑप्शन दिखाएगा। सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
उसके बाद साल 2023 व 2024 पर क्लिक करें और नीचे टाइप ऑफ पेमेंट में क्लिक करें। नीचे अंदर रिसिप्ट 500 पर क्लिक कर कंटिन्यू करने के बाद उस पर हमारा 1000 का डिटेल दिखा देगा। फिर कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हमें किस प्रकार पेमेंट करनी है नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से या चालान के माध्यम से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे।