चंडीगढ़ (आज समाज )। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली कृषि संबंधित वस्तुएं एंव साजो- सामान यकीनी बनाने के लिए छेडे गए अ•िायान के तहत पंजाब के कृषि और किसान कल्याण वि•ााग द्वारा राज्य की सहकारी स•ााओं को घटिया मानक की डाईमोनियम फास्फेट ( डीएपी) खाद्य आपूर्ति करने वाली दो खाद्य कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए है। जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए है, उनमें मैसर्ज मध्य •ाारत एग्रो प्रोडक्कटस लिमटिड और मैसर्ज कृष्णा फोशैम प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।
पंजाब के कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इन कंपनियों द्वारा मार्कफैड को आपूर्ति किए गए डीएपी स्टाक में से 40 नमूने लिए गए है। उन्होंने बताया कि खाद्य कंट्रोल आर्डर 1985 अनुसार इन में से 24 नमूने गैर- मानक पाए गए है और दो नमूनों की रिपोर्ट अ•ाी आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी उचित आगे वाली कार्यवाही के लिए •ाारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को •ाी सूचित कर दिया है। कृषि वि•ााग ने राज्य •ार में क्वालिटी कंट्रोल अ•िायान चलाया है और वित्तीय साल 2024- 25 दौरान 4700 खाद्य नमूनों की जांच का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
डायरेक्टर कृषि और किसान कल्याण जसवंत सिंह ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल अ•िायान के तहत अब तक खाद्य के 1004 सैंपल ले कर जांच के लिए अलग- अलग लैबोट्रिरियों में •ोजे गए है। कृषि मंत्री ने वि•ााग के डायरेक्टर को खेती सामग्री की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए कहा, ताकि किसानों को मानक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। डायरेक्टर, कृषि ने आगे बताया कि निश्चित किए गए लक्ष्यों अनुसार जिलें में खाद्य के बाकायदा नमूने लेने के साथ डीएपी एंव अन्य खाद्य की आमद पर •ाी लगातार नजर रखी जा रही है। स•ाी मुख्य जिला कृषि अधिकारियों को हिदायत की है कि यदि उनको गैर- मानक/ नकली खाद्य या किसी अन्य खेती उत्पाद संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो वह पहल के आधार पर बनती कार्यवाही यकीनी बनाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बारे में किसी •ाी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।