(Mahendragarh News) महेंद्रगढ़। खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय में शनिवार को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जिसमें ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। ग्राहकों के साथ फ्रॉड होने की स्थिति में कहां शिकायत करें, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। इस दौरान हरियाणा सरकार की योजना हर घर हर ग्रहिणी के बारे में उपोभक्तों को विस्तार से बताया गया तथा अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया गया।
जेएफ कनेडी ने 1983 में पहली बार अमेरिकन कांग्रेस के सामने उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की थी : ध्यान सिंह
एएफएसओ ध्यान सिंह ने बताया कि जेएफ कनेडी ने 1983 में पहली बार अमेरिकन कांग्रेस के सामने उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की थी। उसने चार अधिकारों के बारे में कहा था, जिसमें राइट-टू-बीहर्ड, राइट-टू-चूज, राइट-टू-सेफ्टी व राइट टू इंफॉर्मेशन शामिल है। एएफएसओ ने बताया कि भारत में पहली बार उपभोक्ता दिवस 1986 में मनाया गया था। तब से हर वर्ष उपभोक्ता दिवस पर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। हर वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस की कोई थीम होती है।
उन्होंने बताया कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है या दुकानदार सामान खराब होने पर उसे नहीं बदलता तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते है। जिला स्तर पर एक करोड़, राज्य स्तर पर 10 करोड़ व नेशनल स्तर पर 10 करोड़ से अधिक के मामले की शिकायत की जा सकती है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने उपभोक्ता को किंग की संज्ञा दी है। एएफएसओ ने बताया कि अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वह शिकायत कर सकते है। विभाग के पास राशन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत आती है, जिनका समाधान किया जाता है। विभाग अपने स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है।
इस मौके पर लीला कुमारी, भगवती देवी, रामबाबू, रमेश, छाटूराम, चंदन, राकेश कुमार, रमेश, अवधेश, श्रवण कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक, संजय, विकास कुमार, अशोक, नरेंद्र कुमार, पवन भारद्वाज, अजीत कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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