(Mahendragarh News) नारनौल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के मध्य नजर 16 अक्टूबर से 09 नवंबर तक जिला महेंद्रगढ़ के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की गई है। जिलाधीश मोनिका गुप्ता आईएएस की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक / मुक्त विद्यालय) (सी०टी०पी०. ओ०सी०टी०पी०, रि-अपीयर, ई०आई०ओ०पी, अतिरिक्त सुधार ) परीक्षा अक्टूबर – 2024 आयोजित करवाई जाएगी।
जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास परीक्षाओं दौरान 500 मीटर की परिधी में पांच या इससे अधिक नागरिकों के एकत्रित होने व (सिख समुदाय द्वारा रखी जाने वाले धार्मिक कृपान को छोड़कर) घातक हथियारों जैसे शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साईकिल चेन आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
इसके अलावा परीक्षा की तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आस-पास 500 मीटर की परिधी में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट के व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है । यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होगा ।
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