स्कूल/कॉलेजों में बसों पर कार्यरत परिचालकों के पास कंडक्टर का वैध लाइसेंस होना जरूरी : श्याम सुंदर

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  • कंडक्टर लाइसेंस के लिए स्कूलों में पंजीकरण कर दी जाएगी फर्स्ट एड होमनर्सिंग की ट्रेनिंग

नीरज कौशिक, Mahendragarh News:
जिला रेडक्रॉस सचिव श्याम सुंदर ने आज रेडक्रॉस भवन में जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों व कालेजों में बसों पर कार्यरत परिचालकों के कंडक्टर लाइसेंस बनाने के संबंध में रेडक्रास के आजीवन सदस्य धर्मेंद्र कुमार व एडवोकेट एवं रेडक्रॉस आजीवन सदस्य अनीता सिंह के साथ बैठक की।

कंडक्टर का वैध लाइसेंस होना जरूरी 

रेडक्रॉस सचिव श्याम सुंदर ने बताया कि विगत दिनों उपायुक्त डा. जय कृष्ण आभीर की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सरकार की हिदायतोंनुसार जिले के सभी प्राईवेट स्कूल/कॉलेजों में बसों पर कार्यरत परिचालकों के पास कंडक्टर का वैध लाइसेंस होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बैठक में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण व जिला शिक्षा अधिकारी को भी बसों पर कार्यरत सभी परिचालकों के लाइसेंस चैक करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि नियमानुसार प्रत्येक परिचालक के पास चाहे वह सरकारी/गैर सरकारी स्कूल का वाहन चलाते हैं उनके पास वैध कंडक्टरी लाइसेंस होना जरूरी है जो कि फर्स्ट एड होमनर्सिंग की ट्रेनिंग के बाद बनाया जाता है।

कंडक्टर लाइसेंस का पंजीकरण करवाएं

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उन्होंने युवाओं एवं रेडक्रास के आजीवन सदस्यों को निर्देश दिए कि स्कूलों में जाकर उन सभी का पंजीकरण करवाएं जिनके पास कंडक्टर लाइसेंस नही हैं। पंजीकरण के बाद उन्हे फर्स्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने सभी प्राईवेट स्कूल/कॅालेज के प्राचार्य/ ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से अनुरोध किया है कि फर्स्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए रेडक्रास सचिव श्याम सुन्दर के मोबाइल नंबर 8571856900 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9416464748 पर भी जानकारी लेकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

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