- योजना के तहत 3 लाख तक का मिलेगा ऋण : उपायुक्त डॉ. विवेक भारती
- 01282-250346 पर फोन कर लें सकते हैं जानकारी
(Mahendragarh News) नारनौल। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि इस योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है वह इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।
उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न क्रियाकलापों बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। डीसी ने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में आकर तथा कार्यालय के दूरभाष नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
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