(Mahendragarh News) नारनौल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र एडीआर सेंटर में पीड़ित की देखभाल व सहायता के लिए पीड़ित सहायता बल का गठन किया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने बताया कि इसमें चिकित्सा सहायता, पुलिस स्टेशन में सहायता, कानूनी सहायता, अन्य एंजेसियों के साथ ताल मेल में सहायता, सुरक्षा योजना के तहत सहायता, पीड़िता मुआवजा योजना के तहत सहायता, कोर्ट संगत गतिविधि में सहायता, पुनर्वास में सहायता, काउंसलिंग में सहायता व पीड़ित अन्य किसी विषय पर भी सहायता या मुफ्त कानूनी सलाह व जानकारी प्राप्त करने के लिए एडीआर सेंटर नारनौल में व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन 01282-250322 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
अधिवक्ता गिरीबाला यादव ने किया विधार्थियों को पीड़ित सहायता केंद्र के बारे में जागरूक
उन्होंने बताया कि पीड़ित की देखभाल व सहायता करने के लिए पीड़ित सहायता केंद्र के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए जिला में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौल में अधिवक्ता गिरीबाला यादव ने विधार्थियों को पीड़ित सहायता केंद्र के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह जैसे विषयों पर कानूनी जानकारी दी। डा. कृष्णा कुमारी ने बालिकाओं को अपनी संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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