(Mahendragarh News) महेंद्रगढ़।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के निर्देशानुसार तथा उपमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एसडीजेएम गौरव खटाना के मार्गदर्शन में मंगलवार को लेबर कॉलोनी में न्याय रक्षक पूजा यादव तथा आधार मित्र विजय सिंह एवं मनोज यादव ने कैंप लगाकर बच्चों के माता-पिता को बताया कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, शिक्षा के बीना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, देश का विकास और समृद्धि शिक्षा के द्वारा सम्भव है, समाज मे फैली बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।

निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे

अधिवक्ता ने बताया कि सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

अधिवक्ता ने बताया कि गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।

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