(Mahendragarh News) महेंद्रगढ़।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के निर्देश अनुसार आज गांव बेरी में न्याय रक्षक अधिवक्ता शमशेर सिद्ध और ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2016 के बारे में कैंप लगाकर नागरिकों को जागरूक किया।

अधिवक्ता ने नागरिकों को बताया कि अगर कोई देखरेख, रोटी कपडा, रहने के लिए घर की व्यवस्था, बेटा, बेटी व बहू की जिम्बेदारी है। बेटा, बेटी को पुस्तेनी घर पर कोई हक नहीं है। अगर वह सेवा, रहन, काम नहीं करता है तो माता पिता को हक है कि वह अपनी औलाद को घर से निकाल सकता है तथा अपने पुस्तैनी मकान में रहने का किराया ले सकता है। इस मौके पर गांव के सरपंच सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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