(Mahendragarh News) नारनौल। संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरीता शर्मा की अध्यक्षता में घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत बाल विवाह रोकने के बारे में जागरूक करने के लिए राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
निर्धारित आयु के बाद ही करनी चाहिए शादी : सरीता शर्मा
संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरीता शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के बाद सरकार द्वारा निर्धारित आयु पूरी होने के बाद ही हमें शादी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में शादी करने से न तो हमारे शरीर का ठीक से शारीरिक विकास हो पाता है और ना ही हम अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने माता-पिता व अपने सगे संबंधियों व आस-पड़ोस के लोगों को भी बाल विवाह न करने के बारे में जागरूक कर बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 पर संपर्क कर सूचना दें सकते हैं।
वेबीनार के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्करों को किया जागरूक
संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने वेबीनार के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्करों को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर महिलाओं को बाल विवाह न करने की शपथ भी दिलाई।
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