Mahendragarh News : अटेली व कनीना नगर पालिका चुनाव

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Ateli and Kanina Municipality Election
Ateli and Kanina Municipality Election

(Mahendragarh News) कनीना/अटेली। नगर पालिका अटेली मंडी तथा नगर पालिका कनीना में 2 मार्च को होने वाले आम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारी शुरू कर दी हैं। नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होगी। अटेली नगर पालिका में चुनाव लड़ने के इच्छुक नागरिक अपना नामांकन अटेली नगर पालिका के प्रशासक के रूम में प्रस्तुत करेंगे। वहीं कनीना नगर पालिका के लिए एसडीएम कनीना की कोर्ट में नामांकन दाखिल होंगे।

आज से दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र

यह जानकारी देते हुए कनीना के रिटर्निग अधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह तथा अटेली के रिटर्निग अधिकारी रमित यादव ने बताया कि नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन सुबह 11:00 से दोपहर बाद 3:00 तक दाखिल होंगे। 12 और 16 फरवरी को छुट्टी के दिन नामांकन दाखिल नहीं होंगे।

उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव लड़ने वाले जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं या जिनमें उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया है, उन्हें संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो समाचार पत्रों (एक हिंदी व एक अंग्रेजी) में घोषणा प्रकाशित करनी होगी। घोषणा को (निर्धारित प्रारूप सी-1 में) कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों पर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। यह तिथियां चुनाव संपन्न होने से 48 घंटे पहले की होगी।

उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को इस अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तिथियों पर स्थानीय टीवी चैनलों या केबल नेटवर्क (यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध हो) पर ये घोषणा प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को सूचित कर दिया है।

उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल, जो आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कहा जाएगा कि उन्होंने निर्देशों को पूरा किया है। इस संबंध में पार्टी द्वारा प्रकाशित घोषणा वाली पेपर कटिंग भी संलग्न करनी होगी। यह चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

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