Mahendragarh News : मेहनत की कमाई से बदरवाल सिटी में लाखों रुपए इनवेस्ट करने वाले लोगों को बड़ा झटका

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अवैध कॉलोनी में प्लॉट
अवैध कॉलोनी में प्लॉट
  • जिला नगर योजनाकार की टीम ने कॉलोनी को सील कर प्रवेशद्वारा पर लगाया नोटिस
  • प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट – मन्दीप सिंह सिहाग

Aaj Samaj (आज समाज), Mahendragarh News, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
शहरी क्षेत्र महेन्द्रगढ़ के गांव पायगा में लगभग 3.825 एकड़ क्षेत्र में एमएस बदरवाल सिटी कांग्रेस शासन में बसाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस सिटी में बसने का ख्वाब लेकर अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए इनवेस्ट करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। एमएस बदरवाल इंफ्रा प्रोजेक्टस, प्राइवेट लि. के लाइसेंस की वैधता 2019 में खत्म होने तथा उसका आगे नवीनीकरण नहीं होने पर जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा बुधवार को कॉलोनी को सील करने व नोटिस/चेतावनी का सूचना पट्‌ट मेन प्रवेशद्वार पर लगाते हुए लोगों को जागरूक किया है कि यहां प्लॉट की खरीद-फरोख्त करने वाले स्वयं जिम्मेदार होंगे।

लाइसेंस की वैघता खत्म

जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र महेंद्रगढ़ के गांव पायगा में लगभग 3.825 एकड़ क्षेत्र में एमएस बदरवाल इंफ्रा प्रोजेक्टस, प्राइवेट लि. द्वारा विकसित की जा रही कॉमर्शियल कॉलोनी को सील करने व नोटिस/चेतावनी सूचना पट्‌ट लगाने की कार्यवाही की गई। गांव में एमएस बदरवाल इंफ्रा प्रोजेक्टस, प्राइवेट लि. द्वारा लगभग 3.825 एकड़़ में महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से लाईसेंस नंबर-36 ऑफ 2009 दिनांक 14 जुलाई 2009 को जारी किया गया था जो 13 जुलाई 2019 तक वैध था। नियमानुसार लाईसेंस को नवीनीकरण करवाया जाना था परन्तु उपरोक्त लाईसेंस कम्पनी व फर्म लाईसैंस के नवीनीकरण में असफल रही है। उपरोक्त लाईसेंस प्राप्त कम्पनी व फर्म द्वारा प्रोजेक्ट को समयबद्ध अनुसार पूरा किया जाना था परन्तु लाईसेंस कम्पनी ने लाईसेंस में दी गई शर्तें/समझौते की उलंघनता की हुई है। निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ के आदेश पत्र क्रमांक एलसी-1903/पीए (वीए)2023/14795 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा लाईसेंस नंबर 36 ऑफ 2009 को रद्द कर दिया गया है।

आमजन को किया जागरूक

इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची टीम के अधिकारी ने जनसाधारण को जागरूक किया कि इस भूमि व क्षेत्र पर कोई व्यक्ति या संस्था खरीद-फरोख्त अथवा निर्माण आदि की गतिविधि न करें अन्यथा इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। इस विषय में अन्य जानकारी के लिए इस विभाग के वरिष्ठ नगर योजनाकार गुरूग्राम, सैक्टर-14, गुरूग्राम या जिला नगर योजनाकार, महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल के कार्यालय में सम्पर्क करें। यह पूरी कार्यवाही मन्दीप सिंह सिहाग डीटीपी नारनौल की अगुवाई में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाई गई।

प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट

जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की है कि नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें तथा महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ से लाईसेंस अनुमति लेने के उपरान्त ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। विभागीय नियमों की उलंघना करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता के बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से संपर्क करें। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी कार्यवाही जारी रहेगी।

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