Defamation Case, (आज समाज), मुंबई: मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने उन्हें 15 दिन जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। संजय राउत ने 2022 में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया के एनजीओ व उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था।
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100 करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्ता के आरोप
संजय राउत का आरोप था कि मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में निर्मित शौचालयों के काम में हुए कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्त है। इसको लेकर मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कराया था।
आरोप आधारहीन : किरीट सोमैया
किरीट सोमैया ने संजय राउत के आरोपों को आधारहीन बताकर खारिज कर दिया था। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने घोटाले का सबूत देने की संजय राउत से मांग की थी। जब राउत ने इसके सबूत उपलब्ध नहीं करवाए तो मेधा किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया।
मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा
मेधा सोमैया ने शिकायत में कहा कि संजय राउत ने कथित घोटाले को लेकर कई तरह के आधारहीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि यह सब मीडिया में भी प्रकाशित हुआ। मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने अब संजय राउत को मानहानि का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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