Baba Siddique Murder Case, (आज समाज), मुंबई: मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आज महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लगा दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (66) को 12 अक्टूबर शाम को बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर इलाके में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मार दी थी। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी।
26 आरोपी गिरफ्तार, तीन अभी फरार
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं के तहत बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। शुरू में मामला निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम सहित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन आरोपी, शुभम रामेश्वर लोनकर, जीशान मोहम्मद अख्तर और अनमोल बिश्नोई अभी भी फरार हैं।
अनमोल 10 दिन पहले अमेरिका में गिरफ्तार
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को 10 दिन पहले सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी में कथित भूमिका के लिए अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस महीने की शुरुआत में शिवकुमार गौतम को बहराइच जिले से गिरफ्तार किया था। वह नेपाल भागने की फ़िराक में था।
हत्या के लिए 10 लाख देने का वादा : शिवकुमार गौतम
गौतम ने पुलिस को बताया था कि शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और उसने कई बार शिवकुमार गौतम और अनमोल बिश्नोई के बीच स्नैपचैट के जरिए बातचीत की सुविधा प्रदान की थी। शिवकुमार गौतम ने दावा किया कि सिद्दीकी की हत्या के लिए उसे 10 लाख रपए देने का वादा किया गया था, यूपी पुलिस ने कहा था।
बता दें कि संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के मकसद से महाराष्ट्र में 1999 में मकोका लागू किया गया था। इस कानून में संगठित गिरोहों और आतंकवादी समूहों द्वारा की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।